प्रत्येक दांडिक मामले मे यह आवश्यक नही है कि परीक्षित कराये गये प्रत्येक साक्षी द्धारा घटना का समर्थन अनिवार्य रूप से किया जावे । सम्पुष्टि प्रज्ञा का नियम है न कि विधि का । इस सवंध मे पत्तूलाल विरूद्ध पंजाव राज्य 1996 ए0आई0आर0उच्चतम न्यायालय 3197 का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है । एंकाकी साक्षी का कथन यदि वह पूर्णतः विश्वसनीय है तो दोष्सिद्धि का आधार हो सकता है और उसके कथन के आधार पर दोष्सिद्धि अभिलिखित की जा सकती है इस सवंध मे वहुलाभूषण विरूद्ध तमिलनाडू राज्य 1989 ए0 आई0 आर0 उच्चतम न्यायालय 236 और मुन्ना उर्फ पूरन विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2009 ए0आई0आर0 उच्चतम न्यायालय 1344 का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है।
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Pre-conception and Pre-natel Diagostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994
डा0 दास मोटवानी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक-10264/2016 आदेश दिनांक-30.01.2017 मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्धारा यह अभिधारित किया गया है कि
offence under pre-conception and pre-natel Diagostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 Chief medical and Health officer is not appropriate authority to file complaint
offence under pre-conception and pre-natel Diagostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 Chief medical and Health officer is not appropriate authority to file complaint
Forest Act - Seizure of Vehicle
मध्य प्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध श्रीमति कल्लो वी दांडिक अपील क्रमांक-932/17 उच्चतम न्यायालय निर्णय दिनांक-08.05.2017
मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम 1969 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अपराध मे जप्तशुदा वाहन के समपहरण की कार्यवाही दांडिक विचारण से प्रथक होती है और दोनो का उददेश्य प्रथक-2 है ।
मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम 1969 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अपराध मे जप्तशुदा वाहन के समपहरण की कार्यवाही दांडिक विचारण से प्रथक होती है और दोनो का उददेश्य प्रथक-2 है ।
Duty of Appellate Court
Rama
v. State of Rajasthan(2002)4 SCC 571
The
Court has expressed about the duty of the appellate court thus:
.
... It is well settled that in a criminal appeal, a duty is enjoined
upon the appellate court to reappraise the evidence itself and it
cannot proceed to dispose of the appeal upon appraisal of evidence by
the trial court alone especially when the appeal has been already
admitted and placed for final hearing. Upholding such a procedure
would amount to negation of valuable right of appeal of an accused,
which cannot be permitted under law.”
Departmental Inquiry
विभागीय जॉच मे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान कठोरता से लागू नही होते है परन्तु विभागीय जॉच मे भी आरोप को समुचित और विश्वास योग्य साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक है । संदेह व उपधारणा विभागीय जॉच मे प्रमाण का स्थान नही ले सकते और न ही अनुमान व कल्पना के आधार पर विभागीय जॉच को सिद्ध मानकर दोषसिद्धि की जा सकती है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरेन्द्र मोहन आर्य विरूद्ध यूनियन इंडिया इन्सुरेन्स कम्पनी लि0 2006 ए0आई0आर0 1748 पैरा-26 और वैक आफॅ इंडिया विरूद्ध डेगला सूर्य नारायण 1999 ए0आई0आर0 2407 पैरा-11 मे प्रतिपादित किया है ।
सेन्ट्रल बैक आफॅ इंडिया विरूद्ध व्ही0सी0जैन 1969 ए0आई0 आर0-983 के पैरा-8 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्धारा यह अभिधारित किया गया है किः-
माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरेन्द्र मोहन आर्य विरूद्ध यूनियन इंडिया इन्सुरेन्स कम्पनी लि0 2006 ए0 आई0 आर0-1748 के पैरा-26 मे यह अभिधारित किया हैः-
सेन्ट्रल बैक आफॅ इंडिया विरूद्ध व्ही0सी0जैन 1969 ए0आई0 आर0-983 के पैरा-8 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्धारा यह अभिधारित किया गया है किः-
The
principle that a fact sought to be proved must be supported by
statements made in the presence of the person against whom the
enquiry is held and that statements made behind the back of the
person charged are not to be treated as substantive evidence, is one
of the basic principles which cannot be ignored on the mere ground
that domestic tribunals are not bound by the technical rules of
procedure contained in the Evidence Act.
माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरेन्द्र मोहन आर्य विरूद्ध यूनियन इंडिया इन्सुरेन्स कम्पनी लि0 2006 ए0 आई0 आर0-1748 के पैरा-26 मे यह अभिधारित किया हैः-
(1)
the enquiry officer is not per- mitted to collect any material from
outside sources during the conduct of the enquiry. [See State of
Assam and Anr. v. Mahendra Kumar Das and Ors.[ (1970) 1 SCC 709 : AIR
1970 SC 1255]
(2)
In a domestic enquiry fairness in the procedure is a part of the
principles of natural justice [See Khem Chand v. Union of India and
Ors., AIR 1958 SC 300 and State of Uttar Pradesh v. Om Prakash Gupta,
(1969) 3 SCC 775].
(3)
Exercise of discretionary power involve two elements - (i) Objective
and (ii) subjective and existence of the exercise of an objective
element is a condition precedent for exercise of the subjective
element. [See K.L. Tripathi v. State of Bank of India and Ors.
[(1984) 1 SCC 43 : AIR 1984 SC 273].
(4)
It is not possible to lay down any rigid rules of the principles of
natural justice which depends on the facts and circumstances of each
case but the concept of fair play in action is the basis. [See Sawai
Singh v. State of Rajasthan [ AIR 1986 SC 995]
(5)
The enquiry officer is not permitted to travel beyond the charges and
any punishment imposed on the basis of a finding which was not the
subject-matter of the charges is wholly illegal. [See Director
(Inspection and Quality Control) Export Inspection Council of India
and Ors. v. Kalyan Kumar Mitra and Ors. [ 1987 (2) CLJ 344].
(6)
Suspicion
or presumption cannot take the place of proof even in a domestic
enquiry.
Non examination of Investigating Officer
Ambika Prasad v. State (Delhi Admn.) AIR 2000 SC 718 it was held that non examination of Investigating Officer could not be a ground for disbelieving eye witnesses
Bahadur Naik v. State of Bihar, AIR 2000 SC, 1582 it was held by the Apex Court that non examination of an Investigating Officer was of no consequence when it could not be shown as to what prejudice had been caused to the appellant by such non-examination.
Ram Gulam Chaudhary v. State of Bihar, 2001 AIR SC 2842 In Supreme court's view, in this case also non examination of Investigating Officer has caused no prejudice at all
Tape Statement
Rama Reddy vs. V.V. Giri, AIR 1971 SC 1162 in which it was held that the previous statement recorded on tape could be used not only to corroborate the evidence given by the witness but also to contradict the evidence given before the Court as well as to test the veracity of the evidence and also to impeach his impartiality upon holding that it was primary and direct evidence admissible as to what has been said and picked up by the recorder. Further it is observed that the production of the tape recorded conversation to comply with the aforesaid provisos can be made in any mode:
There can be no straightjacket formula .
Electronic Records
Section 65B – Admissibility of Electronic Records
Sec. 65B(1): Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record –
- which is printed on a paper, stored, recorded or
- copied in optical or magnetic media
- produced by a computer
- shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied
- in relation to the information and
- computer in question and
- shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original,
- as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.
Sec. 65B(2):
- The computer from which the record is generated was regularly used to store or process information in respect of activity regularly carried on by a person having lawful control over the period, and relates to the period over which the computer was regularly used;
- Information was fed in computer in the ordinary course of the activities of the person having lawful control over the computer;
- The computer was operating properly, and if not, was not such as to affect the electronic record or its accuracy;
- Information reproduced is such as is fed into computer in the ordinary course of activity.
Sec.65B(3):
The following computers shall constitute as single computer-
- by a combination of computers operating over that period; or
- by different computers operating in succession over that period; or
- by different combinations of computers operating in succession over that period; or
- in any other manner involving the successive operation over that period, in whatever order, of one or more computers and one or more combinations of computers,
Sec. 65B(4):
Regarding the person who can issue the certificate and contents of certificate, it provides the certificate doing any of the following things:
- identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;
- giving the particulars of device
- dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate,
Voice Conversation is Admissible in Evidence
1- R.M. Malkani vs. State of Maharashtra 1973 AIR 157 Supreme court has observed that tape recorded conversation is admissible
provided first the conversation is relevant to the matters in
issue; secondly, there is identification of the voice; and,
thirdly, the accuracy of the tape recorded conversation is
proved by eliminating the possibility of erasing the tape record
2- Ziyauddin Barhanuddin Bukhari vs. Brijmohan Ramdass Mehra and others 1975 AIR 1778 held by Supreme Court That tape-records of speeches were “documents”, as defined by Section 3 of the Evidence Act, which stood on no different footing than photographs, and that they were admissible in evidence on satisfying the following conditions:
(a) The voice of the person alleged to be speaking must be duly identified by the maker of the record or by others who know it. (b) Accuracy of what was actually recorded had to be proved by the maker of the record and satisfactory evidence, direct or circumstantial, had to be there so as to rule out possibilities of tampering with the record.
(c) The subject-matter recorded had to be shown to be relevant according to rules of relevancy found in the Evidence Act.”
2- Ziyauddin Barhanuddin Bukhari vs. Brijmohan Ramdass Mehra and others 1975 AIR 1778 held by Supreme Court That tape-records of speeches were “documents”, as defined by Section 3 of the Evidence Act, which stood on no different footing than photographs, and that they were admissible in evidence on satisfying the following conditions:
(a) The voice of the person alleged to be speaking must be duly identified by the maker of the record or by others who know it. (b) Accuracy of what was actually recorded had to be proved by the maker of the record and satisfactory evidence, direct or circumstantial, had to be there so as to rule out possibilities of tampering with the record.
(c) The subject-matter recorded had to be shown to be relevant according to rules of relevancy found in the Evidence Act.”
Solitary Eye Witness
Ramswaroop And Anr. vs State Of M.P. on 3 August, 2005
There is no bar that the conviction cannot be recorded on the evidence of solitary eye-witness. It is true that in such circumstances the evidence of solitary eye-witness should be scrutinised carefully and that should be not only corroborated, but must be cogent, reliable and should inspire confidence
Virender Kumar @ Gara vs State (Nct Of Delhi) on 18 December, 2000
The testimony of a solitary eye witness, particularly when his testimony is found to be reliable and trust worthy, the accused can be convicted. It is only when the testimony of solitary eye witness is partly reliable that it requires corroboration
2- Munna @ Pooran Yadav vs State Of Madhya Pradesh on 4 November, 2008
There is no bar that the conviction cannot be recorded on the evidence of solitary eye-witness. It is true that in such circumstances the evidence of solitary eye-witness should be scrutinised carefully and that should be not only corroborated, but must be cogent, reliable and should inspire confidence
Virender Kumar @ Gara vs State (Nct Of Delhi) on 18 December, 2000
The testimony of a solitary eye witness, particularly when his testimony is found to be reliable and trust worthy, the accused can be convicted. It is only when the testimony of solitary eye witness is partly reliable that it requires corroboration
See-
1- Namdeo vs State Of Maharashtra on 13 March, 20072- Munna @ Pooran Yadav vs State Of Madhya Pradesh on 4 November, 2008
Duty of Judge
State of U.P. v. Anil Singh, it was held that a Judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties which the Judge has to perform.
Conduct of witness
नारायण सिह विरूद्ध म0प्र0राज्य 1985 ए0आई0आर0 1678 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि धटना की भयावता को देखकर व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और गंूगा हो जाता है इसलिये धटना के कुछ समय तक धटना का विवरण न देना या हमलावर का नाम न वताना अस्वभाविक आचरण की श्रैणी मे नही आता है ।
सत्यनारायण रेडडी और अन्य विरूद्ध हैदरावाद राज्य 1956 ए0 आई0आर0 379 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहाॅ धटना के चक्षुदर्शी साक्षी ने धटना के धटित होने के कुछ दिन वाद धटना के सवंध मे कथन किया हो,वहाॅ ऐसी साक्षी की परिसाक्ष्य पर सतर्कता से विचार करना चाहिये और यदि साक्षी का कथन सत्य पाया जाता है तो ऐसे साक्षी के कथन पर विश्वास कर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है ।
सत्यनारायण रेडडी और अन्य विरूद्ध हैदरावाद राज्य 1956 ए0 आई0आर0 379 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहाॅ धटना के चक्षुदर्शी साक्षी ने धटना के धटित होने के कुछ दिन वाद धटना के सवंध मे कथन किया हो,वहाॅ ऐसी साक्षी की परिसाक्ष्य पर सतर्कता से विचार करना चाहिये और यदि साक्षी का कथन सत्य पाया जाता है तो ऐसे साक्षी के कथन पर विश्वास कर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है ।
Circumstantial Evidence
संजय विश्वकर्मा विरूद्ध़ मध्य प्रदेश राज्य 2008 आई0एल0आर0-2693 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि जहां मृत्यु धर के अंदर हुई है वहां अभियुक्त के लिये यह आवश्यक है कि वह परिस्थिति स्पष्ट करे कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है
विहारी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2008 आई0एल0आर0-2666 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि जहां अभियुक्त पति और मृतिका पत्नि को अंतिम वार धर के अंदर देखा गया है तथा उनके मध्य धर के अंदर झगडा भी हुआ है और उसके तुरंत पत्नि गंभीर क्षतियो के कारण मृत पाई गई है वहां तर्क संगत स्पष्टीकरण देने का भार अभियुक्त पर था कि कैसे उसके पत्नि उसके निवास गृह मे मृत्यु को प्राप्त हुई है । ऐसा ही मत स्वामी श्रृद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा विरूद्ध कर्नाटक राज्य 2007 ए0आई0आर0(उच्चतम न्यायालय) 2531 के मामले मे अभिधारित किया गया है ।
विहारी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2008 आई0एल0आर0-2666 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि जहां अभियुक्त पति और मृतिका पत्नि को अंतिम वार धर के अंदर देखा गया है तथा उनके मध्य धर के अंदर झगडा भी हुआ है और उसके तुरंत पत्नि गंभीर क्षतियो के कारण मृत पाई गई है वहां तर्क संगत स्पष्टीकरण देने का भार अभियुक्त पर था कि कैसे उसके पत्नि उसके निवास गृह मे मृत्यु को प्राप्त हुई है । ऐसा ही मत स्वामी श्रृद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा विरूद्ध कर्नाटक राज्य 2007 ए0आई0आर0(उच्चतम न्यायालय) 2531 के मामले मे अभिधारित किया गया है ।
Dying Declaration
वह सिद्धांत जिसके कारण मृत्यु कालिक कथन साक्ष्य मे ग्राहय किया जाता है,एक विधिक सूत्र मे दिया गया हैः-
‘एक व्यक्ति उसे वनाने वाले के पास झूठ वोलता हुआ नही जायेगा‘
संभवतः मेथ्यू अर्नाल्ड ने इसी कारण यह कहां है कि मरते हुये व्यक्ति के अधरो पर सत्य का वास होता है ।
एक ऐसी परिस्थिति जिसमे कि एक व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है और जव वह मर रहा होता है तव उसके कथन को स्वीकार किया जाना चाहिये । यह एक वैधानिक कारण है, इसलिये शपथ और प्रतिपरीक्षण की वैधानिक आवश्यकता छोड दी गई है, इसके अतिरिक्त यदि मृत्युकालिक कथन का अपवर्जन कर दिया जावे,तो इससे अन्याय होगा,क्योकि गंभीर अपराध मे पीडित व्यक्ति ही एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी होता है और उक्त परिस्थिति मे मृत्यु कालिक कथन का अपवर्जन कर देने की दशा मे न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य ही नही रह जायेगा । यद्यपि मृत्युकालिक कथन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये और दिया भी जाता है,किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे कथन पर अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर व शक्ति प्राप्त नही है इसलिये मृत्युकालिक कथन ऐसे स्वरूप का होना चाहिये,जो उसका सच्चा होने के संवंध मे न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करे । न्यायालय को इस वारे मे भी सतुष्ट होना आवश्यक है कि कथन करने वाला ठीक-ठाक मानसिक अवस्था मे था और जहाॅ न्यायालय एक वार सतुष्ट हो जावे कि मृत्यु कालिक कथन सच्चा व स्वेच्छया है वहाॅ ऐसे कथन के आधार पर पुष्टि के विना भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । सम्पुष्टि विधि का नही वल्कि सावधानी का नियम है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलो मे मृत्यु कालिक कथन को शासित करने वाले सिद्धांतो को प्रतिपादित किया है,जिन्हे संक्षिप्त निम्नानुसार कहाॅ जा सकता है:-
1. न तो यह विधि का नियम है और न ही प्रज्ञा का,कि मृत्यु कालिक कथन को विना पुष्टि के मान्य नही किया जा सकता है । मुन्नूराजा विरूद्ध उ0प्र0राज्य 1976 ए0आई0आर0 2199 पंजाब राज्य विरूद्ध अमरजीत 1988 ए0आई0आर0 2013 और आशावाई विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2013 ए0आई0आर0-341
2. यदि न्यायालय सतुष्ट है कि मृत्यु कालिक कथन सच्चा व स्वेच्छयापूर्ण है,तो विना पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । उ0प्र0राज्य विरूद्ध रामसागर यादव 1985 ए0आई0 आर0 416
‘एक व्यक्ति उसे वनाने वाले के पास झूठ वोलता हुआ नही जायेगा‘
संभवतः मेथ्यू अर्नाल्ड ने इसी कारण यह कहां है कि मरते हुये व्यक्ति के अधरो पर सत्य का वास होता है ।
एक ऐसी परिस्थिति जिसमे कि एक व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है और जव वह मर रहा होता है तव उसके कथन को स्वीकार किया जाना चाहिये । यह एक वैधानिक कारण है, इसलिये शपथ और प्रतिपरीक्षण की वैधानिक आवश्यकता छोड दी गई है, इसके अतिरिक्त यदि मृत्युकालिक कथन का अपवर्जन कर दिया जावे,तो इससे अन्याय होगा,क्योकि गंभीर अपराध मे पीडित व्यक्ति ही एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी होता है और उक्त परिस्थिति मे मृत्यु कालिक कथन का अपवर्जन कर देने की दशा मे न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य ही नही रह जायेगा । यद्यपि मृत्युकालिक कथन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये और दिया भी जाता है,किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे कथन पर अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर व शक्ति प्राप्त नही है इसलिये मृत्युकालिक कथन ऐसे स्वरूप का होना चाहिये,जो उसका सच्चा होने के संवंध मे न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करे । न्यायालय को इस वारे मे भी सतुष्ट होना आवश्यक है कि कथन करने वाला ठीक-ठाक मानसिक अवस्था मे था और जहाॅ न्यायालय एक वार सतुष्ट हो जावे कि मृत्यु कालिक कथन सच्चा व स्वेच्छया है वहाॅ ऐसे कथन के आधार पर पुष्टि के विना भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । सम्पुष्टि विधि का नही वल्कि सावधानी का नियम है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलो मे मृत्यु कालिक कथन को शासित करने वाले सिद्धांतो को प्रतिपादित किया है,जिन्हे संक्षिप्त निम्नानुसार कहाॅ जा सकता है:-
1. न तो यह विधि का नियम है और न ही प्रज्ञा का,कि मृत्यु कालिक कथन को विना पुष्टि के मान्य नही किया जा सकता है । मुन्नूराजा विरूद्ध उ0प्र0राज्य 1976 ए0आई0आर0 2199 पंजाब राज्य विरूद्ध अमरजीत 1988 ए0आई0आर0 2013 और आशावाई विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2013 ए0आई0आर0-341
2. यदि न्यायालय सतुष्ट है कि मृत्यु कालिक कथन सच्चा व स्वेच्छयापूर्ण है,तो विना पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । उ0प्र0राज्य विरूद्ध रामसागर यादव 1985 ए0आई0 आर0 416
3. न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की छानवीन सावधानी पूर्वक करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मृत्यु कालिक कथन सिखाये जाने या कल्पना का परिणाम तो नही है और कथन देने वाला व्यक्ति मृत्यु कालिक कथन देते समय सही मानसिक दशा मे था । रामचन्द्र रेडडी विरूद्ध पब्लिक प्रोसीक्यूटर 1976 ए0आई0आर0 1994
4. जहाॅ मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद है वहाॅ विना पुष्टिकारक साक्ष्य के उसके आधार पर कार्यवाही नही की जाना चाहिये । रसीद वेग विरूद्ध म0प्र0राज्य 1974 ए0आई0आर0 332
5. मृत्युकालिक कथन जिसमे दुर्वलता हो के आधार पर दोषसिद्धि नही की जा सकती है । राममनोरथ विरूद्ध उ0प्र0राज्य 1981एस0सी0 सी0 दाण्डिक 581
6. केवल इसलिये कि मृत्यु कालिक कथन मे धटना के सवंध मे विस्तृत विवरण नही है, निरस्त नही किया जाना चाहिये । महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध लक्ष्मीपति नायडू 1981 ए0आई0 आर0 617
7. साधारणतः न्यायालय इस वारे मे सतुष्ट होने के लिये कि मृतक मृत्यु कालिक कथन करने के लिये उचित मानसिक दशा मे था, चिकित्सीय साक्ष्य को देखती है किन्तु जहाॅ चक्षुदर्शी साक्षीगण के अनुसार मृतक उचित मानसिक दशा मे था,वहाॅ चिकित्सीय राय उॅचा स्थान नही रख सकती है । नन्नूराम विरूद्ध राज्य 1988 ए0आई0आर0 912
आशावाई विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2013 ए0आई0आर0-341 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि मृत्युकालिक कथन लेखवद्ध करने हेतु कोई विशिष्ट प्रारूप या प्रक्रिया विहित नही की गई है और न ही यह आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन सदैव मजिस्टेªट के द्धारा ही लेखवद्ध किया जावे । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिधारित किया है कि प्रत्येक दशा मे यह आवश्यक नही है कि मृत्युकालिक कथन पर कथन देने वाले व्यक्ति की मानसिक समर्थता का चिकित्सक से प्रमाण पत्र लिया ही जावे ।
कमलसिह विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2010 आई0एल0आर0 (एम0पी0) 1997 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि यह आवश्यक नही है कि मृत्यु कालिक कथन सदैव प्रश्न उत्तर के रूप मे हो।
Delay in lodging the First Information Report (FIR)
अशोक कुमार चौधरी विरूद्ध विहार राज्य 2008 ए0आई0आर0 2436 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे हुई विलवंता मात्र के आधार पर अभियोजन के मामले को परित्यक्त नही किया जा सकता है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय की कंडिका-14 मे यह अभिधारित किया है किः-
14. It is trite that mere delay in lodging the first information report is not by itself fatal to the case of the prosecution. Nevertheless, it is a relevant factor of which the Court is obliged to take notice and examine whether any explanation for the delay has been offered and if offered, whether it is satisfactory or not. If no satisfactory explanation is forthcoming, an adverse inference may be drawn against the prosecution. However, in the event, the delay is properly and satisfactorily explained; the prosecution case cannot be thrown out merely on the ground of delay in lodging the F.I.R. Obviously, the explanation has to be considered in the light of the totality of the facts and circumstances of the case.
15. On this aspect, in AIR 2001 SUPREME COURT 2075 State of H.P. vs. Gian Chand a three-Judge Bench of this Court had observed thus :
"Delay in lodging the FIR cannot be used as a ritualistic formula for doubting the prosecution case and discarding the same solely on the ground of delay in lodging the first information report. Delay has the effect of putting the court on its guard to search if any explanation has been offered for the delay, and if offered, whether it is satisfactory or not. If the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is a possibility of embellishment in the prosecution version on account of such delay, the delay would be fatal to the prosecution. However, if the delay is explained to the satisfaction of the court, the delay cannot by itself be a ground for disbelieving and discarding the entire prosecution case."
अमरसिह विरूद्ध वलविन्दरसिह 2003 ए0आई0आर0-1164 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे हुई विलवंता कई कारको पर निर्भर करती है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया है किः-
"...........There is no hard and fast rule that any delay in lodging the FIR would automatically render the prosecution case doubtful. It necessarily depends upon facts and circumstances of each case whether there has been any such delay in lodging the FIR which may cast doubt about the veracity of the prosecution case and for this a host of circumstances like the condition of the first informant, the nature of injuries sustained, the number of victims, the efforts made to provide medical aid to them, the distance of the hospital and the police station, etc. have to be taken into consideration. There is no mathematical formula by which an inference may be drawn either way merely on account of delay in lodging of the FIR.............."
14. It is trite that mere delay in lodging the first information report is not by itself fatal to the case of the prosecution. Nevertheless, it is a relevant factor of which the Court is obliged to take notice and examine whether any explanation for the delay has been offered and if offered, whether it is satisfactory or not. If no satisfactory explanation is forthcoming, an adverse inference may be drawn against the prosecution. However, in the event, the delay is properly and satisfactorily explained; the prosecution case cannot be thrown out merely on the ground of delay in lodging the F.I.R. Obviously, the explanation has to be considered in the light of the totality of the facts and circumstances of the case.
15. On this aspect, in AIR 2001 SUPREME COURT 2075 State of H.P. vs. Gian Chand a three-Judge Bench of this Court had observed thus :
"Delay in lodging the FIR cannot be used as a ritualistic formula for doubting the prosecution case and discarding the same solely on the ground of delay in lodging the first information report. Delay has the effect of putting the court on its guard to search if any explanation has been offered for the delay, and if offered, whether it is satisfactory or not. If the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is a possibility of embellishment in the prosecution version on account of such delay, the delay would be fatal to the prosecution. However, if the delay is explained to the satisfaction of the court, the delay cannot by itself be a ground for disbelieving and discarding the entire prosecution case."
अमरसिह विरूद्ध वलविन्दरसिह 2003 ए0आई0आर0-1164 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे हुई विलवंता कई कारको पर निर्भर करती है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिधारित किया है किः-
"...........There is no hard and fast rule that any delay in lodging the FIR would automatically render the prosecution case doubtful. It necessarily depends upon facts and circumstances of each case whether there has been any such delay in lodging the FIR which may cast doubt about the veracity of the prosecution case and for this a host of circumstances like the condition of the first informant, the nature of injuries sustained, the number of victims, the efforts made to provide medical aid to them, the distance of the hospital and the police station, etc. have to be taken into consideration. There is no mathematical formula by which an inference may be drawn either way merely on account of delay in lodging of the FIR.............."
मोटर दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु मे प्रतिकर के निर्धारण की प्रक्रिया और विचारणीय विन्दु
दुर्घटना स्वयं मे ही एक भयावह शब्द है और जव दुर्धटना मे किसी व्यक्ति या स्त्री की मृत्यु हो जाती है तव उन पर आश्रित व्यक्तियो को होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु विधायिका ने एक कल्याणकारी विधि का निर्माण किया और उस विधि के अधीन अधिकरण के द्धारा प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है । यद्यपि मानव के मूल्य को तय करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है । दुर्धटना के कारण हुई किसी पुरूष, महिला या वच्चे की मृत्यु होने की दशा प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर के निर्धारण का गुरूत्तर कार्य अधिकरण के हिस्से मे है।
हम प्रतिदिन प्रतिकर का निर्धारण कर अवार्ड पारित करते है और यह मान कर भी चलते है कि प्रतिकर निर्धारण करने मे क्या समस्या है। हमारे सामने जो भी न्याय दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है हमने उसे आधार मानकर अवार्ड पारित कर दिया । विभिन्न न्याय दृष्टांत है विभिन्न परिस्थितियां है विभिन्न तथ्य है और विभिन्न विचार है।
विभिन्नता मे एकरूपता लाने के लिये एकेडमी के द्धारा लगातार सेमीनार किये जा रहे है और समय-2 पर संस्थान मे वुलाकर भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है इसलिये यह हमारा दायित्व वनता है कि हम भी प्रयास करे और जो कुछ कर रहे है तथा कर चुके है उसमे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करे । एकेडमी का प्रयास तभी सभी सफल होगा,जव हम प्यासे हो और हमे तलाश हो । यदि हमको परिपूर्णता का आभास है तो व्यर्थ है ।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166 और 163क के अधीन दुर्धटना मे हुई मृत्यु के मामलो मे आवेदन प्रस्तुत होने पर अधिकरण विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करते हुये प्रतिकर का निर्धारण करता है । यहां सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि क्षति मामले के निराकरण मे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान कठोरता लागू नही होते है ।
Mahendra Kumar Vs. Ramswaroop and Others, 2011 (3) MPLJ 310
Ram Swaroop Sharma Vs Ram Murthi, 2004 (ACJ) 1697 (M.P.)
प्रतिकर के निर्धारण के समय निम्न विन्दु विचारणीय होते हैः-
1. दुर्धटना का होना और दुर्धटना के कारण ही मृत्यु का होना प्रमाणित होना चाहिये ।
2. मृतक की आयु (Age of deceased)
3. मृतक की आय (Income of deceased)
4. मृतक पर आश्रित की संख्या (No. of dependent)
5. प्रयुक्त किये जाने वाले गुणक (Use of multiplier)
6. भविष्य की संभावना (Future prospects)
7. की जाने वाले कटौती (Deduction)
दुर्धटना का होना और दुर्धटना के कारण मृत्यु का होना प्रमाणित होना चाहिये ।
वर्तमान मे जिस प्रकार से दुर्भाग्य रूपी दुर्धटना को लक्ष्मी रूपी सौभाग्य मे परिवर्तित करने के लिये पक्षकार/अभिभाषक/चिकित्सक और पुलिस एक संगठित गिरोह के रूप मे कार्य रहे है वहां अधिकरण पर यह प्रवल भार आ जाता है कि वह लोक कल्याणकारी उददेश्य से विधायिका के द्धारा निर्मित इस कल्याणकारी विधि का दुरूपयोग का न होने दे और पीडित को युक्तियुक्त प्रतिकर प्रदान करे ।
युक्तियुक्त प्रतिकर के संवंध मे सैयद बसीर अहमद विरूद्ध मोहम्मद जमील 2009 ए0आई0आर0-1219 उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है ।
वर्तमान समय मे जिस प्रकार से फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विधायिका द्धारा निर्मित इस कल्याणकारी अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है और स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी क्षति याचिका प्रस्तुत होने पर चिंता जाहिर करते हुये उनकी रोकथाम वावत निर्देश दिये है वहां यह आवश्यक हो जाता है कि हम सव पूर्ण गंभीरता के साथ सर्वप्रथम यह विचार करे, कि क्या वास्तव मे कोई वाहन दुर्धटना हुई है और क्या उस वाहन दुर्धटना के कारण किसी व्यक्ति का निधन हुआ है ?
वर्तमान मे प्रायः सभी अधिकरण अत्यधिक भावुक होकर यह मानते हुये कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दुर्धटना का होना प्रमाणित पाया है क्षति याचिका के निराकरण मे समुचित साक्ष्य के अभाव मे ही दुर्धटना का होना प्रमाणित मानकर अवार्ड पारित करते रहे है जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज दुर्धटना से भिन्न रीति से मृत्यु होने पर संगठित गिरोह के रूप मे कार्य करने वाले व्यक्ति उस मृत्यु को दुर्धटना का जामा पहनाकर आम जनता की धनराशि को लूट रहे है ।
साक्ष्य के अभाव मे केवल पुलिस प्रपत्र के आधार पर अधिकरण यह मान लेता है कि वाहन चालक की लापरवाही या उपेक्षा है जवकि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कं0लि0 विरूद्ध प्रेमलता शुक्ला व अन्य 2007 ए0सी0 जे0 1928 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन प्रतिकर के मामले मे क्षतिधन हेतु वाहन की उपेक्षा और लापरवाही प्रमाणित करना आवश्यक है । यद्पि दुर्धटना की रीति वाहन चालक को प्रमाणित करना होती है परन्तु उसका आशय यह नही है कि हम सदैव वाहन चालक की उपेक्षा या लापरवाही मानकर ही चले ।
नेशनल इंसोरेंस कं0लि0 विरूद्ध प्रेमवाई पटेल(2005)6 एस0सी0 सी0-172 के मामले मे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्मकार प्रतिकार अधिनियम की धारा-4 और मोटरयान अधिनियम की धारा-166 के मध्य विभेद करते हुये कहां है कि मोटरयान अधिनियम की धारा-166 के अधीन प्रस्तुत आवेदन मे उपेक्षा प्रमाणित करना होती है ।
कई वार दुर्धटना सयुंक्त उपेक्षा व लापरवाही के कारण भी होती है और जहां तत्सवंध्ं मे समुचित साक्ष्य उपलब्ध है वहां हमे मृतक की उपेक्षा व लापरवाही का प्रतिशत भी निर्धारित करना चाहिये । यदि हम सयुंक्त उपेक्षा या लापरवाही की साक्ष्य होने के वाद भी उसे अनदेखा करते है तो अप्रत्यक्ष रूप से हम मोटरयान अधिनियम के उपवंधो ‘‘जैसे कि अपनी सही दिशा मे चलना,इंडीगेटर देना,गति को सीमित रखना आदि" के उल्लधंन को प्रोत्साहन देते है और दूसरे पक्ष के प्रति पूर्ण दोष न होने के वाद भी दंडात्मक कार्यवाही करते है
जहां मृतक की आयु के संवंध मे शैक्षणिक दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वहां मृतक की आयु के निर्धारण मे कोई परेशानी नही होती है परन्तु जहां आयु के संवंध मे कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाता है वहां अधिकरण को कई वार आयु के निर्धारण मे परेशानी का सामना करना पडता है ।
जहां कोई भी दस्तावेज आयु के संवंध मे प्रस्तुत नही हुआ है वहां प्रथम एम0एल0सी0 और शव परीक्षण प्रतिवेदन मे उल्लेखित आयु पर विचार किया जा सकता है क्योकि दुर्धटना के वाद जव आहत को प्रथम वार चिकित्सक के समक्ष लेकर जाया जाता है तव तक आहत व्यक्ति या उसके साथ का व्यक्ति किसी गिरोह के सम्पर्क मे नही आ पाता है इसलिये प्रायः वहां सही आयु लिखा दी जाती है । वाद मे आयु मे अत्यधिक अन्तर आ जाता है, इसलिये आयु के निर्धारण के लिये भी अधिकरण को अत्यधिक जागरूक होने की आवश्यकता है ।
कई वार मृतक के वच्चे अध्ययनरत होना वताये जाते है वहां अधिकरण उन वच्चो के शैक्षणिक दस्तावेज मंगा सकता है ऐसे दस्तावेज भी आयु का अनुमान लगाने मे सहायक हो सकते है । मृतक की आयु के संवंध मे उसका ड्रायविंग लायसेन्स,आयकर का पैनकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड,राशन कार्ड आदि पर हो सकते है ।
जहां मृतक शासकीय नियोजन मे था या उसकी कोई निर्धारित आय थी या उसके द्धारा नियमित रूप से आयकर अदा किया जाता रहा है वहां मृतक की आय के निर्धारण मे कोई परेशानी नही है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कई वार गिरोह के रूप मे कार्य करने वाले व्यक्ति मृतक का एक साथ तीन-तीन वर्ष का आयकर अस्सिमेंट जमा कर देते है वहां ऐसे अस्सिमेंट के आधार पर आय का निर्धारण करना उचित नही है ।
जहां मृतक की आय के वारे मे कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नही है वहां अधिकरण कलेक्टर द्धारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को आय का आधार वना सकता है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1848 के अधीन सक्षम प्राधिकारी कुशल और अकुशल श्रमिक की न्यूनमत मजदूरी तय करता है जिसके वारे मे साक्ष्य अधिनियम की धारा-57 के अधीन न्यायिक अवेक्षा की जा सकती है ।
1. रामजीलाल विरूद्ध औकारलाल 2004 ए0सी0जे0-238
2. गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इंडिया इन्सोरेंस कं0 लि0 (2011) 10 एस0सी0सी0-683
ग्रहिणी की आय के संवंध मे:-
लता वाधवा विरूद्ध विहार राज्य 2001 एस0सी0-3218
अरूण कुमार अग्रवाल विरूद्ध नेशनल इं0क0लि0(2010)9 एस0सी0सी0-218
कई वार मृतक की मृत्यु के कारण प्रत्यक्ष हानि नही होती है या मृतक की मृत्य के वाद भी आय यथावत रहती है जैसे की कृषि भूमि से आय होने की दशा मे,
1. न्यू इंडिया इंसोरेंस कं0 लि0 विरूद्ध चारली 2005 एस0सी0-2157
2. न्यू इंडिया इंसोरेंस कं0लि0 विरूद्ध योगेश देवी (2012) 3 एस0सी0सी0-613
कोई भी शासकीय सेवक टयूशन आदि से अपनी आय होना वताता है तो वह विचार योग्य नही है,क्योकि शासकीय सेवक को टयूशन की अनुमति नही है ।
न्यू इंडिया इं0क0लि0 विरूद्ध सरोज 2007 ए0सी0जे0-558
मृत्यु के वाद यदि वेतन मे कोई वृद्धि होती है तो वह विचार योग्य नही है।
ओरियंटल इं0क0लि0 विरूद्ध जस्सुवेन 2008 ए0आई0आर0-1734
व्याज,कन्वेन्स एलाउन्स,ओवर टाईम मृतक की आय के रूप मे नही जोडे जा सकते है ।
प्रेमचन्द्र खाटवानी विरूद्ध गोपाल ठाकरे 2005 ए0सी0जे0-980
खुखमणि विरूद्ध जगदीश 2011(4) एम0पी0एच0टी0-261
आयकर की कटोती के वाद जो वेतन वचता है उसे ही वास्तविक आय माना जाना चाहिये ।
सरला वर्मा और विमल कनवर विरूद्ध किशोर दान 2013 ए0सी0जे0-1441(अनुकम्पा नियुक्ति के कारण मिलने वाले वेतन प्रतिकर की राशि मे से कम नही किया जा सकता है)
क्या प्रतिकर में से एक्सग्रेसिया का भुगतान कम किया जाना (अर्थात काटा जाना) अनुमत है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। राज्य सरकार व भारत संघ और उसके अधीन उद्यम जिसमें बैंक भी शामिल है, उन्होंने एक नीति जारी की है कि यदि परिवार के सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन किया जाता है व अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है तब परिवार को एक्सग्रेसिया राषि भुगतान की जायेगी । अतः यह राशि प्रतिकर में से नहीं काटी जा सकती।
हम प्रतिदिन प्रतिकर का निर्धारण कर अवार्ड पारित करते है और यह मान कर भी चलते है कि प्रतिकर निर्धारण करने मे क्या समस्या है। हमारे सामने जो भी न्याय दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है हमने उसे आधार मानकर अवार्ड पारित कर दिया । विभिन्न न्याय दृष्टांत है विभिन्न परिस्थितियां है विभिन्न तथ्य है और विभिन्न विचार है।
विभिन्नता मे एकरूपता लाने के लिये एकेडमी के द्धारा लगातार सेमीनार किये जा रहे है और समय-2 पर संस्थान मे वुलाकर भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है इसलिये यह हमारा दायित्व वनता है कि हम भी प्रयास करे और जो कुछ कर रहे है तथा कर चुके है उसमे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करे । एकेडमी का प्रयास तभी सभी सफल होगा,जव हम प्यासे हो और हमे तलाश हो । यदि हमको परिपूर्णता का आभास है तो व्यर्थ है ।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166 और 163क के अधीन दुर्धटना मे हुई मृत्यु के मामलो मे आवेदन प्रस्तुत होने पर अधिकरण विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करते हुये प्रतिकर का निर्धारण करता है । यहां सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि क्षति मामले के निराकरण मे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान कठोरता लागू नही होते है ।
Strict Rules of Evidence are not applicable:
Mahendra Kumar Vs. Ramswaroop and Others, 2011 (3) MPLJ 310
Ram Swaroop Sharma Vs Ram Murthi, 2004 (ACJ) 1697 (M.P.)
प्रतिकर के निर्धारण के समय निम्न विन्दु विचारणीय होते हैः-
1. दुर्धटना का होना और दुर्धटना के कारण ही मृत्यु का होना प्रमाणित होना चाहिये ।
2. मृतक की आयु (Age of deceased)
3. मृतक की आय (Income of deceased)
4. मृतक पर आश्रित की संख्या (No. of dependent)
5. प्रयुक्त किये जाने वाले गुणक (Use of multiplier)
6. भविष्य की संभावना (Future prospects)
7. की जाने वाले कटौती (Deduction)
दुर्धटना का होना और दुर्धटना के कारण मृत्यु का होना प्रमाणित होना चाहिये ।
वर्तमान मे जिस प्रकार से दुर्भाग्य रूपी दुर्धटना को लक्ष्मी रूपी सौभाग्य मे परिवर्तित करने के लिये पक्षकार/अभिभाषक/चिकित्सक और पुलिस एक संगठित गिरोह के रूप मे कार्य रहे है वहां अधिकरण पर यह प्रवल भार आ जाता है कि वह लोक कल्याणकारी उददेश्य से विधायिका के द्धारा निर्मित इस कल्याणकारी विधि का दुरूपयोग का न होने दे और पीडित को युक्तियुक्त प्रतिकर प्रदान करे ।
युक्तियुक्त प्रतिकर के संवंध मे सैयद बसीर अहमद विरूद्ध मोहम्मद जमील 2009 ए0आई0आर0-1219 उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है ।
वर्तमान समय मे जिस प्रकार से फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विधायिका द्धारा निर्मित इस कल्याणकारी अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है और स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी क्षति याचिका प्रस्तुत होने पर चिंता जाहिर करते हुये उनकी रोकथाम वावत निर्देश दिये है वहां यह आवश्यक हो जाता है कि हम सव पूर्ण गंभीरता के साथ सर्वप्रथम यह विचार करे, कि क्या वास्तव मे कोई वाहन दुर्धटना हुई है और क्या उस वाहन दुर्धटना के कारण किसी व्यक्ति का निधन हुआ है ?
वर्तमान मे प्रायः सभी अधिकरण अत्यधिक भावुक होकर यह मानते हुये कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दुर्धटना का होना प्रमाणित पाया है क्षति याचिका के निराकरण मे समुचित साक्ष्य के अभाव मे ही दुर्धटना का होना प्रमाणित मानकर अवार्ड पारित करते रहे है जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज दुर्धटना से भिन्न रीति से मृत्यु होने पर संगठित गिरोह के रूप मे कार्य करने वाले व्यक्ति उस मृत्यु को दुर्धटना का जामा पहनाकर आम जनता की धनराशि को लूट रहे है ।
साक्ष्य के अभाव मे केवल पुलिस प्रपत्र के आधार पर अधिकरण यह मान लेता है कि वाहन चालक की लापरवाही या उपेक्षा है जवकि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कं0लि0 विरूद्ध प्रेमलता शुक्ला व अन्य 2007 ए0सी0 जे0 1928 के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन प्रतिकर के मामले मे क्षतिधन हेतु वाहन की उपेक्षा और लापरवाही प्रमाणित करना आवश्यक है । यद्पि दुर्धटना की रीति वाहन चालक को प्रमाणित करना होती है परन्तु उसका आशय यह नही है कि हम सदैव वाहन चालक की उपेक्षा या लापरवाही मानकर ही चले ।
नेशनल इंसोरेंस कं0लि0 विरूद्ध प्रेमवाई पटेल(2005)6 एस0सी0 सी0-172 के मामले मे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्मकार प्रतिकार अधिनियम की धारा-4 और मोटरयान अधिनियम की धारा-166 के मध्य विभेद करते हुये कहां है कि मोटरयान अधिनियम की धारा-166 के अधीन प्रस्तुत आवेदन मे उपेक्षा प्रमाणित करना होती है ।
कई वार दुर्धटना सयुंक्त उपेक्षा व लापरवाही के कारण भी होती है और जहां तत्सवंध्ं मे समुचित साक्ष्य उपलब्ध है वहां हमे मृतक की उपेक्षा व लापरवाही का प्रतिशत भी निर्धारित करना चाहिये । यदि हम सयुंक्त उपेक्षा या लापरवाही की साक्ष्य होने के वाद भी उसे अनदेखा करते है तो अप्रत्यक्ष रूप से हम मोटरयान अधिनियम के उपवंधो ‘‘जैसे कि अपनी सही दिशा मे चलना,इंडीगेटर देना,गति को सीमित रखना आदि" के उल्लधंन को प्रोत्साहन देते है और दूसरे पक्ष के प्रति पूर्ण दोष न होने के वाद भी दंडात्मक कार्यवाही करते है
मृतक की आयु का निर्धारण
जहां मृतक की आयु के संवंध मे शैक्षणिक दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वहां मृतक की आयु के निर्धारण मे कोई परेशानी नही होती है परन्तु जहां आयु के संवंध मे कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाता है वहां अधिकरण को कई वार आयु के निर्धारण मे परेशानी का सामना करना पडता है ।
जहां कोई भी दस्तावेज आयु के संवंध मे प्रस्तुत नही हुआ है वहां प्रथम एम0एल0सी0 और शव परीक्षण प्रतिवेदन मे उल्लेखित आयु पर विचार किया जा सकता है क्योकि दुर्धटना के वाद जव आहत को प्रथम वार चिकित्सक के समक्ष लेकर जाया जाता है तव तक आहत व्यक्ति या उसके साथ का व्यक्ति किसी गिरोह के सम्पर्क मे नही आ पाता है इसलिये प्रायः वहां सही आयु लिखा दी जाती है । वाद मे आयु मे अत्यधिक अन्तर आ जाता है, इसलिये आयु के निर्धारण के लिये भी अधिकरण को अत्यधिक जागरूक होने की आवश्यकता है ।
कई वार मृतक के वच्चे अध्ययनरत होना वताये जाते है वहां अधिकरण उन वच्चो के शैक्षणिक दस्तावेज मंगा सकता है ऐसे दस्तावेज भी आयु का अनुमान लगाने मे सहायक हो सकते है । मृतक की आयु के संवंध मे उसका ड्रायविंग लायसेन्स,आयकर का पैनकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड,राशन कार्ड आदि पर हो सकते है ।
मृतक की आय
जहां मृतक की आय के वारे मे कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नही है वहां अधिकरण कलेक्टर द्धारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को आय का आधार वना सकता है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1848 के अधीन सक्षम प्राधिकारी कुशल और अकुशल श्रमिक की न्यूनमत मजदूरी तय करता है जिसके वारे मे साक्ष्य अधिनियम की धारा-57 के अधीन न्यायिक अवेक्षा की जा सकती है ।
1. रामजीलाल विरूद्ध औकारलाल 2004 ए0सी0जे0-238
2. गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इंडिया इन्सोरेंस कं0 लि0 (2011) 10 एस0सी0सी0-683
गृहिणी महिला की मृत्यु की दशा मेः-
ग्रहिणी की मृत्यु की दशा मे उसकी आय का निर्धारण करना अत्यंत ही दुष्कर है क्योकि ग्रहिणी के कार्य और उसकी सेवा का कोई मूल्य नही होता है । यह अत्यंत ही दुर्भाग्य जनक है कि ग्रहिणी की मृत्यु होने पर हम आसानी से कह देती है कि वह कोई कार्य नही करती थी,इसलिये उसकी आय न्यूनतम मान ली जाती है जो कि पूर्णतः गलत है ।ग्रहिणी की आय के संवंध मे:-
लता वाधवा विरूद्ध विहार राज्य 2001 एस0सी0-3218
अरूण कुमार अग्रवाल विरूद्ध नेशनल इं0क0लि0(2010)9 एस0सी0सी0-218
कई वार मृतक की मृत्यु के कारण प्रत्यक्ष हानि नही होती है या मृतक की मृत्य के वाद भी आय यथावत रहती है जैसे की कृषि भूमि से आय होने की दशा मे,
1. न्यू इंडिया इंसोरेंस कं0 लि0 विरूद्ध चारली 2005 एस0सी0-2157
ट्रासपोर्ट के व्यवसाय मेः-
2. न्यू इंडिया इंसोरेंस कं0लि0 विरूद्ध योगेश देवी (2012) 3 एस0सी0सी0-613
कोई भी शासकीय सेवक टयूशन आदि से अपनी आय होना वताता है तो वह विचार योग्य नही है,क्योकि शासकीय सेवक को टयूशन की अनुमति नही है ।
न्यू इंडिया इं0क0लि0 विरूद्ध सरोज 2007 ए0सी0जे0-558
मृत्यु के वाद यदि वेतन मे कोई वृद्धि होती है तो वह विचार योग्य नही है।
ओरियंटल इं0क0लि0 विरूद्ध जस्सुवेन 2008 ए0आई0आर0-1734
व्याज,कन्वेन्स एलाउन्स,ओवर टाईम मृतक की आय के रूप मे नही जोडे जा सकते है ।
प्रेमचन्द्र खाटवानी विरूद्ध गोपाल ठाकरे 2005 ए0सी0जे0-980
खुखमणि विरूद्ध जगदीश 2011(4) एम0पी0एच0टी0-261
आयकर की कटोती के वाद जो वेतन वचता है उसे ही वास्तविक आय माना जाना चाहिये ।
सरला वर्मा और विमल कनवर विरूद्ध किशोर दान 2013 ए0सी0जे0-1441(अनुकम्पा नियुक्ति के कारण मिलने वाले वेतन प्रतिकर की राशि मे से कम नही किया जा सकता है)
क्या प्रतिकर में से एक्सग्रेसिया का भुगतान कम किया जाना (अर्थात काटा जाना) अनुमत है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। राज्य सरकार व भारत संघ और उसके अधीन उद्यम जिसमें बैंक भी शामिल है, उन्होंने एक नीति जारी की है कि यदि परिवार के सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन किया जाता है व अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है तब परिवार को एक्सग्रेसिया राषि भुगतान की जायेगी । अतः यह राशि प्रतिकर में से नहीं काटी जा सकती।
Sandhya and others v. Guddu and others 2015 ACJ 168
मृतक पर आश्रित की संख्या
सरला वर्मा वाले मामले को आधार वनाया जाना चाहिये ।
मृतक पर कितने वास्तविक रूप मे आश्रित है का निर्धारण भी अधिकरण को करना होता है क्योकि आश्रित के निर्धारण के वाद ही व्यक्तिगत जीवन निर्वाह भत्ता की कटोती की जा सकती है ।
अ. यदि मृतक विवाहित है और उस पर 2 से 3 आश्रित है तो उसकी आय का 1/3 भाग
ब. यदि आश्रित 4 से 6 है तो 1/4 भाग
यदि मृतक अविवाहित है तो
अ. आय का 1/2 भाग
ब. यदि अविवाहित मृतक पर उसकी विधवा मां और न कमाने वाले छोटे भाई-बहिन आश्रित है तो 1/3 भाग
पिता,भाई और वहिन को मृतक पर आश्रित नही माना जाता है जव तक कोई विपरीत साक्ष्य न होः-
जैसे कि पिता, भाई और वहिन विकंलाग है । वहिन विधवा होकर ससुराल से परित्यक्त है उनकी आय का कोई साधन नही है ।
1. सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रासपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0 सी0जे0-1298
2. रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ए0सी0जे0-1253
3. संतोष देवी 2012 एस0सी0-2185
विधवा महिला के पास आय का साधन होना या आश्रित व्यक्तियो का आय अर्जित करने वाला होना मात्र प्रतिकर देने से इंकार करने का आधार नही हो सकता है, क्योकि विधायिका का ऐसा कोई उददेश्य नही है
1. चंदा देवी विरूद्ध प्रदीप कुमार 2006(3)एम0पी0वीकली नोट-122
2. चंदनसिह विरूद्ध एस0ई0डव्लू कन्सट्रक्शन कं0 2003 (1) जे0एल0जे0-246
गुणक किसकी आयु पर
सरला वर्मा और रेशमा कुमारी के मामले गुणक के निर्धारण के लिये उपयुक्त है
गुणक मृतक की आयु के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिये ।
15 वर्ष तक 15 का गुणक
15 से 25 वर्श की आयु के लिये ‘18’ का गुणक होगा ।
26 से 30 वर्श की आयु के लिये ‘17’ का गुणक होगा ।
31 से 35 वर्श की आयु के लिये ‘16’ का गुणक होगा ।
36 से 40 वर्श की आयु के लिये ‘15’ का गुणक होगा ।
41 से 45 वर्श की आयु के लिये ‘14’ का गुणक होगा ।
46 से 50 वर्श की आयु के लिये ‘13’ का गुणक होगा ।
51 से 55 वर्श की आयु के लिये ‘11’ का गुणक होगा ।
56 से 60 वर्श की आयु के लिये ‘9’ का गुणक होगा ।
61 से 65 वर्श की आयु के लिये ‘7’ का गुणक होगा ।
66 से 70 वर्श की आयु के लिये ‘5’ का गुणक होगा ।
सहचर्य की हानि 1,00,000/-Loss of consorium
दाह संस्कारः- 25,000/- Funeral expenses
प्यार-स्नेह 25,000/- Loss of Love and affection
भविष्य की संभावना (Future Prospect)
सरला वर्मा के मामले के अनुसार
यदि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम है तो 50 प्रतिशत
यदि 40 से 50 के मध्य है तो 30 प्रतिशत
50 के वाद कुछ नही ।
रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ए0सी0जे0-1253 दिनांक-02.04.2013 के मामले मे यह कहां गया है कि सरला वर्मा के मामले मे प्रतिकर के निर्धारण हेतु दिये गये निर्देश का पालन किया जावे ।
राजेश विरूद्ध राजवीर (2013)9 एस0सी0सी0-54 दिनांक-12.04.2013 मे रेशमा कुमारी वाले मामले को विचार मे नही लिया गया है इसलिये लाॅ आॅफ प्रेसीडेन्ट के अनुसार रेशमाकुमारी का मामला वंधनकारी प्रभाव रखता है ।
इसलिये भविष्य की संभावना के मामले मे सरला वर्मा और रेशमा कुमारी का मामला ही वर्तमान मे विचार योग्य है ।
163ए के मामले मे सहचर्य, सम्पदा की हानि और दाहसंस्कार का खर्च शेडयूल के अधीन ही देय होगा, क्योकि सरला वर्मा या राजेश विरूद्ध राजवीर के मामले मे उक्त शेडयूल पर विचार नही किया गया है ।
अविवाहित की दशा मे गुणक माता की आयु के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये:-
श्रीमति शांति पाठक एआईआर 2007 एससी 2649 तीन न्यायमृर्तिगण की पीठ निर्णय चरण 7 के अनुसार मृतक के माॅ की उम्र 65 वर्ष को देखते हुए 5 का गुणांक उचित माना गया है । पश्चातवर्ती मामले मुन्नालाल आदि मे उक्त न्यायिक दृष्टांत को विचार मे नही लिया गया है ।
Jakir Hussein and others v. Dinesh and others 2015 ACJ 961 (M.P.)
वच्चो की मृत्यु की दशा मे
R. K. Malik and another v. Kiran Pal and others, AIR 2009 SC 2506 का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय हैं।
इलाज का पर्चा पेश करना चाहिए।
कमलेश बाई विरूद्ध सूर्यप्रकाश एवं अन्य 2003(3) टी.ए.सी.-523 (एम.पी. एवं ललिताबाई एवं अन्य विरूद्ध अमीन खान एवं अन्य 2000(2) टी.ए.सी.-506 (एम.पी.को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि क्लेमेंट को उसके द्वारा प्रस्तुत दवाई खरीदने के बिलों/कैश मेमो के संबंध में चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्सन या पर्चा प्रस्तुत करना चाहिये और दवाई खरीदने के बिल आसानी से बाजार से प्राप्त किये जा सकते हैं ।
1. दुर्धटना का होना
2. दुर्धटना के समय मृतक की आयु
3. मृतक की आय
4. आश्रित की संख्या
5. उपयोग किये जाने वाला गुणक
6. चिकित्सीय व्यय
7. भविष्य की हानि
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दुर्घटना स्वयं मे ही एक भयावह शब्द है और जव दुर्धटना मे किसी व्यक्ति या स्त्री की मृत्यु हो जाती है तव उन पर आश्रित व्यक्तियो को होने वाली ...
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प्रत्येक दांडिक मामले मे यह आवश्यक नही है कि परीक्षित कराये गये प्रत्येक साक्षी द्धारा घटना का समर्थन अनिवार्य रूप से किया जावे । सम्पुष्टि...